- 'मैं फ्लाइट क्रैश कर दूंगी', एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट में महिला यात्री को मिली धमकी, विमान के अंदर मची अफरा-तफरी

'मैं फ्लाइट क्रैश कर दूंगी', एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट में महिला यात्री को मिली धमकी, विमान के अंदर मची अफरा-तफरी

बेंगलुरु में एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट में महिला डॉक्टर हीरल मोहनभाई ने केबिन क्रू के साथ बदसलूकी की और प्लेन क्रैश करने की धमकी दी, जिसके बाद उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया। महिला ने अपना बैग अपनी सीट पर रखने से इनकार कर दिया और क्रू मेंबर्स से झगड़ा किया। उसने यात्रियों के साथ भी बदसलूकी की। महिला के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। 


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नई दिल्ली। बेंगलुरु पुलिस ने एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट में केबिन क्रू के साथ बदसलूकी करने और प्लेन क्रैश करने की धमकी देने के आरोप में 36 वर्षीय महिला डॉक्टर को हिरासत में लिया है। यह घटना मंगलवार को दोपहर करीब 2.30 बजे बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (केआईए) से सूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए फ्लाइट के उड़ान भरने से कुछ मिनट पहले हुई।

क्या है मामला?


दरअसल, महिला यात्री हीरल मोहनभाई की सीट 20एफ थी, लेकिन महिला ने अपना सामान पहली पंक्ति में ही रख दिया था। जिसके बाद केबिन क्रू ने बैग को उनकी सीट के पास ओवरहेड कम्पार्टमेंट में रखने को कहा, लेकिन महिला यात्री ने मना कर दिया। इसके बाद महिला ने बैग खुद रखने की बजाय केबिन क्रू से मांग की कि उसका बैग उसकी सीट पर ही रखा जाए। क्रू के बार-बार अनुरोध और पायलट के हस्तक्षेप के बावजूद महिला यात्री ने अपना बैग वहां से हटाने से इनकार कर दिया और कथित तौर पर बदसलूकी करने लगी।

महिला ने साथी यात्रियों पर भी चिल्लाया इस दौरान जब कई साथी यात्रियों ने हिरल मोहनभाई को समझाने की कोशिश की तो महिला ने उन पर भी चिल्लाना शुरू कर दिया। इस बीच, स्थिति तब और बिगड़ गई जब महिला ने कथित तौर पर विमान को क्रैश करने की धमकी दी। 

इसके बाद पायलट और क्रू मेंबर्स ने सीआईएसएफ कर्मियों को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद महिला को विमान से उतार दिया गया। बताया जा रहा है कि महिला यात्री डॉ. हिरल मोहनभाई बेंगलुरु के येलहंका के पास शिवनहल्ली की रहने वाली हैं। किन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया? टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, हिरल मोहनभाई ने केआईए पुलिस स्टेशन में पुलिस अधिकारियों के साथ बदसलूकी और हाथापाई भी की। 

हालांकि, उनके पति ने कथित तौर पर पुलिस को बताया कि उन्होंने मेडिकल प्रैक्टिस करना बंद कर दिया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, महिला पर भारतीय दंड संहिता की धारा 351(4) और 353(1)(बी) के साथ-साथ नागरिक उड्डयन सुरक्षा अधिनियम के तहत गैरकानूनी गतिविधियों (रोकथाम) अधिनियम की धारा 3(1)(ए) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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