फरीदाबाद में क्राइम ब्रांच ने एक मौलवी को गिरफ्तार किया है, जिसने एक परिवार को घर में गड़ा करोड़ों का खजाना निकालने का झांसा देकर ठगी की। मौलवी ने खजाना निकालने के नाम पर लाखों रुपये ऐंठ लिए और फिर फरार हो गया। पुलिस ने उसे बिहार से गिरफ्तार कर मामले की जांच कर रही है।
फरीदाबाद। क्राइम ब्रांच ऊंचा गांव ने दो साल पहले सारन थाना क्षेत्र की एक कॉलोनी में एक परिवार को घर में सौ करोड़ का खजाना गड़ा होने का झांसा देकर लाखों रुपये ठगने वाले आरोपी मौलवी को गिरफ्तार किया है। जवाहर कॉलोनी निवासी रघुनंदन ने दो साल पहले सारन थाने में शिकायत दी थी कि उसके घर के एक कमरे में चावल बिखरे पड़े मिले हैं।
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इस पर उसकी पत्नी ने कहा कि उनके घर में किसी ने काला जादू कर दिया है। उसने यह सारी बात अपने पड़ोसी को बताई। पड़ोसी एक मौलवी को लेकर उनके घर आया। मौलवी ने कहा कि घर में कोई काला जादू नहीं है। उनके घर में सांप का जोड़ा है और कमरे के अंदर जमीन में सौ करोड़ का सोना-चांदी दबा हुआ है।
खजाना निकालने में 35 से 40 लाख रुपये खर्च होंगे। शिकायतकर्ता लालच में आ गया और उसने मौलवी को पैसे दे दिए। इस तरह मौलवी ने शिकायतकर्ता के साथ ठगी की। थाना सारन पुलिस ने रघुनंदन की शिकायत पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया था।
पुलिस पीआरओ ने बताया कि क्राइम ब्रांच ऊंचा गांव की टीम ने बिहार के जिला अरिया के गांव खाबड़ा निवासी आलम को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में पता चला कि वह 13 साल से फरीदाबाद में रह रहा था। उसने पर्वतीय कॉलोनी स्थित मदरसा नुल उल पब्लिक स्कूल में आठ साल तक काम किया। फिर उसने चप्पल-जूते की दुकान खोली। उसकी चप्पल-जूते की दुकान शिकायतकर्ता के पड़ोस में थी।
वहीं से उसकी शिकायतकर्ता से जान-पहचान हुई। एक दिन शिकायतकर्ता का भतीजा बीमार पड़ गया। उसके मुंह से खून निकल रहा था, तो उसने उसका इलाज कराया। इससे वह आरोपी पर विश्वास करने लगा।
एक दिन शिकायतकर्ता ने बताया कि उसके घर में किसी ने चावल फेंककर काला जादू किया है। इसका फायदा उठाकर उसने शिकायतकर्ता से कहा कि उसके घर में कोई काला जादू नहीं हुआ है। उसके घर में 100 करोड़ से ज्यादा का खजाना दबा हुआ है। वह उसे निकलवाकर रहेगा और शिकायतकर्ता लालच में आ गया।
शिकायतकर्ता उसके बहकावे में आ गया और उसने खजाना निकलवाने के लिए आरोपी को पैसे दे दिए। आरोपी पैसे लेकर फरीदाबाद छोड़कर बिहार में अपने गांव भाग गया। पुलिस ने आरोपी को इलाका मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया। अदालत ने उसे पूछताछ के लिए सात दिन के पुलिस रिमांड पर सौंप दिया।