- आधार, वोटर-ID, राशन कार्ड को भी प्रूफ मानें, बिहार मतदाता सूची संसोधन पर 'सुप्रीम' आदेश

आधार, वोटर-ID, राशन कार्ड को भी प्रूफ मानें, बिहार मतदाता सूची संसोधन पर 'सुप्रीम' आदेश

अदालत एसआईआर के समय और तरीके को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर विचार करने के लिए सहमत हो गई है, जिस पर अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। चुनाव आयोग को अपना जवाब दाखिल करने के लिए 21 जुलाई तक का समय दिया गया है। अभी तक कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया गया है।


सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) द्वारा बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर तीखे सवाल उठाए हैं और चुनाव आयोग से आग्रह किया है कि वह इस प्रक्रिया के तहत मतदाता गणना के लिए आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड को वैध दस्तावेज़ों के रूप में शामिल करने पर विचार करे। न्यायालय एसआईआर के समय और तरीके को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर विचार करने के लिए सहमत हो गया है, जिस पर अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। चुनाव आयोग को अपना जवाब दाखिल करने के लिए 21 जुलाई तक का समय दिया गया है। अभी तक कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया गया है।

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