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जम्मू-कश्मीर में पुलिसकर्मी के साथ हिरासत में हैवानियत पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनाया सख्त रुख, CBI जांच और 50 लाख मुआवजे का आदेश ?
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने न केवल इस मामले की तत्काल प्रभाव से स्वतंत्र जांच के आदेश दिए हैं, बल्कि आरोपी अधिकारियों की गिरफ्तारी के भी निर्देश जारी किए हैं।
हिरासत में यातना और मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों को लेकर समय-समय पर गंभीर सवाल उठते रहे हैं।
ऐसा ही एक मामला जम्मू-कश्मीर से सामने आया है, जहाँ देश के सर्वोच्च न्यायालय ने एक पुलिस कांस्टेबल पर कथित अत्याचार के मामले में कड़ा रुख अपनाया है
और राज्य प्रशासन व पुलिस व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा स्थित संयुक्त पूछताछ केंद्र में एक पुलिस हेड कांस्टेबल पर हिरासत के दौरान किए
गए कथित अमानवीय अत्याचारों की जाँच सीबीआई से कराने का आदेश दिया। साथ ही, जम्मू-कश्मीर प्रशासन को पीड़ित कांस्टेबल को 50 लाख रुपये का मुआवज़ा देने का भी निर्देश दिया है।
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