- हिमाचल प्रदेश: चरस तस्करी के जुर्म में व्यक्ति को 10 साल का कठोर कारावास ?

हिमाचल प्रदेश: चरस तस्करी के जुर्म में व्यक्ति को 10 साल का कठोर कारावास ?

अतिरिक्त जिला अभियोजक अभय गुप्ता ने मामले की पैरवी की और विस्तृत साक्ष्य व 16 गवाहों को पेश करके दिनेश कुमार को दोषी साबित किया, जिसके बाद उसे दोषी करार दिया गया।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि घटना वर्ष 2023 की है। न्यायाधीश मोहित बंसल ने चंबा जिले के शुक्रा गाँव के भगत राम के पुत्र दिनेश कुमार को दोषी ठहराते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई

 और एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। उन्होंने कहा कि जुर्माना न भरने पर आरोपी को एक साल और जेल में रहना होगा।

अधिकारी के अनुसार, मामला 11 अप्रैल, 2023 का है। सदर थाने के अधिकारियों की एक टीम लखनपुर में वाहनों की नियमित जाँच कर रही थी। 

दोपहर करीब 2.30 बजे उन्होंने बिलासपुर की ओर से आ रही एक सफेद रंग की कार को रुकने का इशारा किया। उन्होंने बताया कि जब पुलिस ने चालक से कार के कागजात दिखाने को कहा, तो वह घबरा गया और स्पष्ट जवाब नहीं दे सका।

उन्होंने बताया कि पुलिस को शक हुआ और उन्होंने तीन लोगों की मौजूदगी में कार की तलाशी ली। उन्होंने बताया कि तलाशी के दौरान पुलिस को चालक की सीट के नीचे एक हरे रंग का बैग मिला, जिसमें टेप से बंधे तीन प्लास्टिक के पैकेट थे।

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