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बिना लाइसेंस वाले गोदामों से गेहूं नहीं उठाएगा एफसीआइ
भोपाल। भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण तथा वेयरहाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के लाइसेंस वेयरहाउस को लेना अनिवार्य किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने सभी गोदाम संचालकों को इसके आदेश जारी किए हैं। वह वेयरहाउस के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता को पूरा करें। वेयरहाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी द्वारा जो नियम तैयार किए गए थे। उसके अनुसार वेयरहाउस के चारों तरफ वाहन घुमाने की पर्याप्त जगह होनी चाहिए। गार्ड,सीसीटीवी कैमरा और आग रोकने के लिए सुरक्षा उपकरण आवश्यक किए गए हैं।
फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने सभी वेयर हाउस संचालकों से कहा है,कि लाइसेंस अनिवार्य है। जिन वेयरहाउस के पास लाइसेंस नहीं होंगे। उनसे एफसीआई खाद्यान्न का उठाव नहीं करेगी। इससे वेयरहाउस संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है।
मध्यप्रदेश में सैकड़ों वेयरहाउस हैं। जो निर्धारित प्रक्रिया के तहत तैयार कराए गए हैं। लगभग 400 वेयरहाउस मध्यप्रदेश में होने के बाद भी केवल 17 वेयरहाउस संचालकों द्वारा लाइसेंस लिया गया है। फ़ूड कारपोरेशन ऑफ़ इंडिया ने खाद्यान्न उठाने के समय,लाइसेंस की अनिवार्यता करने से वेयर हाउस संचालक परेशान हो रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने अभी तक इस संबंध में कोई रुख जाहिर नहीं किया है।
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