- 2 करोड़ रुपए तक की संपत्ति को नीलाम कर सकेंगे निगमायुक्त

2 करोड़ रुपए तक की संपत्ति को नीलाम कर सकेंगे निगमायुक्त

नगरीय आवास एवं विकास विभाग ने प्रक्रिया में किया संसोधन
- 10 महीने तक किराए पर भी दी जा सकेगी सरकारी संपत्ति
भोपाल । शहर में नगर निगम की मौजूद दुकान, जमीन सहित अन्य भवनों की नीलामी की प्रक्रिया में प्रदेश के नगरीय आवास एवं विकास विभाग संशोधन किया है। अब दो करोड़ रुपए तक की संपत्ति की नीलामी के अधिकार आयुक्त नगर निगम को सौंपे गए हैं। अभी तक उक्त अधिकार मेयर इन काउंसिल के पास हुआ करते थे। एमआईसी दो करोड़ से अधिक की संपत्ति की नीलाम करने की सक्षम स्वीकृति देगी। पहली बार ऐसी संपत्तियां जो नीलाम नहीं हो पा रही हैं, उनको किराए पर देने का फैसला हुआ है। मप्र नगर पालिका (अचल संपत्ति का अंतरण) नियम 2016 में संशोधन हुआ है। इसका पालन करने के लिए सभी नगर निगमों को आदेश देने के दिए गए हैं।
किसको कितनी नीलामी के पावर5 लाख रुपए या इससे अधिक जनसंख्या वाले नगर निगम में दो करोड़ रुपए तक की संपत्ति की नीलामी आयुक्त करेंगे। दो करोड़ से अधिक 10 करोड़ रुपए तक की संपत्ति को मेयर इन काउंसिल, 10 करोड़ रुपए से अधिक 20 करोड़ तक नगर निगम परिषद, 20 से 50 करोड़ रुपए तक आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास और 50 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति को नीलाम करने का अधिकार राज्य सरकार को है।
चौथी बार ईं-टेंडर के माध्यम से प्रक्रिया
नए संशोधन के मुताबिक यदि ऐसी कोई संपत्ति जिसकी पांच बार प्रयास करने के बाद भी नीलामी नहीं हो पाई है, उसको 10 महीने के लिए किराए पर दिया जा सकेगा। उसको तीन बार बढ़ाया जा सकता है, लेकिन चौथी बार ईं-टेंडर के माध्यम से प्रक्रिया को अपनाना होगा।

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