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सिंगल यूज प्लास्टिक एवं सीएनडी वेस्ट पर लगाया जुर्माना
ग्वालियर नगर निगम के स्वास्थ्य अमले द्वारा आज दक्षिण विधानसभा के अंतर्गत छत्री बाजार में सिंगल यूज प्लास्टिक एवं अमानक पॉल्थिन को लेकर 2000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। वहीं क्षेत्राधिकारी श्री अनिल श्रीवास्तव द्वारा जॉन क्रमांक 14 अंतर्गत वार्ड क्रमांक 60 में सीएनडी वेस्ट पर 5000 हजार का जुर्माना किया गया स्वास्थ्य अधिकारी भीष्म पमनानी ने बताया कि नगर निगम आयुक्त हर्ष सिंह के निर्देश पर उपायुक्त अमर सत्य गुप्ता के निर्देशन एवं उपायुक्त सत्यपाल सिंह चौहान के नेतृत्व में निगम के अमले द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है। आज वार्ड क्रमांक 39, 41 में छतरी बाजार, ढोली बुआ का पुल, मेसर्स कमल डेयरी, दिलीप डेयरी पर निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में 7 किलो अमानक पॉलिथीन पाई गई जिसे जप्त किया गया एवं साथ ही दुकान संचालक पर सिंगल यूज पॉलिथीन पर 2,000 रुपए जुर्माना किया गया और दुकानदारों को हिदायत दी गई कि अपनी-अपनी दुकानों पर 2-2 डस्टबिन रखें अन्यथा उनके विरुद्ध डबल जुर्माना किया जाएगा। इस कार्रवाई में सहायक स्वास्थ्य अधिकारी श्री अशोक खरे, जेडएचओ श्री रामचंद्र धौलपुरिया, डब्ल्यूएचओ अजय पवार उपस्थित थे।
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