- 13 मई को नेशनल लोक अदालत

भोपाल। जिला न्यायालय भोपाल, सिविल न्यायालय बैरसिया सहित श्रम न्यायालयों एवं पुलिस परामर्श केन्द्र में नेशनल लोक अदालत का आयोजन 13 मई को होगा। नेशनल लोक अदालत का इस दिन शुभारंभ प्रातः 10:30 बजे होगा। न्यायालय में लंबित राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकरण, चैक बाउंस के प्रकरण बैंक वसूली प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, विद्युत अधिनियम के प्रकरण, वैवाहिक विवाद के प्रकरण, भूमि अधिग्रहण के प्रकरण और सभी प्रकार के सिविल एवं भूमि विवाद के प्रकरण एवं न्यायालयों में लंबित समस्त प्रकार के राजीनामा योग्य प्रकरण नेशनल लोक अदालत के समक्ष रखे जाएंगे। मुकदमा पूर्व प्रकरण में चैक संबंधी विवाद, बैंक वसूली विवाद, विद्युत बिल, विद्युत चोरी संबंधी विवाद, नगर पालिका में जलकर, संपत्तिकर के विवाद संबंधी प्रकरण, परिवार परामर्श केन्द्र के समझौता योग्य प्रकरण, यातायात के उल्लंघन से संबंधित ई-चालान संबंधी प्रकरण रखे जाएंगे।पुराने बैंक वसूली प्रकरण, विद्युत चोरी प्रकरण और नगर पालिका के जलकर, संपत्तिकर संबंधी प्रकरणों में राजीनामा किए जाने पर शासन एवं संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित नीति अनुसार भारी छूट का लाभ तत्काल दिया जाएगा। लोक अदालत से पक्षकारों के मध्य आपसी सद्भाव बढ़ता है, कटुता समाप्त होती है, समय धन व श्रम की बचत होती है। लोक अदालत में प्रकरण का राजीनामा होने से न्यायालय शुल्क वापस हो जाता है,लोक अदालत का आदेश / निर्णय अंतिम होता है, इसका तुरन्त फल प्राप्त होता है।
नेशनल लोक अदालत हेतु गठित खण्डपीठ में जिला न्यायालय भोपाल कुटुम्ब न्यायालय भोपाल 49, सिविल न्यायालय बैरसिया 05, श्रम न्यायालय परिवार परामर्श केन्द्र 01, म.प्र. भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण 64, नेशनल लोक अदालत हेतु रेफर्ड प्रकरणों 20205, प्रीलिटिगेशन रैफर्ड प्रकरण 56893, कुल रैफर्ड प्रकरण 77098, लंबित रैफर्ड प्रकरण धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम 6342, बैंक रिकवरी 266, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण 3035, वैवाहिक प्रकरण 918, विद्युत अधिनियम 1548, व्यवहार श्रम न्यायालय से संबंधित प्रकरण 146 एवं नगर पालिका संपत्ति कर एवं जल कर 21000, विद्युत अधिनियम 1000, बैंक 15525, यातायात संबंधी प्रकरण 18500, बीएसएनएल 868 कुल रैफर्ड प्रकरण 56 हजार 893 को रखा जाएगा।

 

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