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आप के विधायक वीरेंद्र सिंह के खिलाफ SC-ST एक्ट में आरोप तय, पार्टी कार्यकर्ता ने ही लगाए थे आरोप
नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी के दिल्ली कैंट से विधानसभा से विधायक वीरेंद्र सिंह कादियान के खिलाफ जान से मारने की धमकी देने और एससी-एसटी एक्ट में आरोप तय कर दिए है। आप विधायक पर आप कार्यकर्ता ने साल 2022 में आरोप लगाए थे। बता दें कि आप कार्यकर्ता नीरज ने तिलक मार्ग थाने में 15 सितंबर, 2022 को विधायक वीरेंद्र सिंह कादियान के खिलाफ जान से मारने की धमकी और जातिसूचक शब्द बोलकर बेइज्जती करने का आरोप लगाए थे। इस मामले में पुलिस ने एससी-एसटी एक्ट के अलावा आईपीसी की धारा 351, 506 के तहत केस दर्ज किया था। अब इस मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने विधायक के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं।
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