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नाबालिग की स्वीमिंग पूल में डूबने से मौत के मामले में पूल सचांलक पर मामला दर्ज
भोपाल। कोलार थाना पुलिस ने बीते दिनो स्वीमिंग पूल में नहाने के दौरान डूबने से नाबालिग की मौत हो जाने की घटना में जॉच के बाद स्वीमिंग पूल संचालक के खिलाफ लापरवाही बरतने का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस के अनुसार 16 वर्षीय सोहित करोरिया पुत्र जगदीश करोसिया मूल रुप से रायसेन का रहने वाला था। वह यहां अपने तीन अन्य बड़े भाइयों के साथ बावड़ियाकला में नाना मोहनलाल के साथ रहता था। 10 मई दोपहर करीब दो बजे पड़ोस में रहने वाला पप्पू सिंह अपने आठ साल के बेटे मोहित के साथ घूमने जा रहा था। वह सोहित को भी उसके नाना से पूछकर घुमाने के लिए अपने साथ ले गया। तीनों कोलार रोड स्थित ग्राम सेमरी गांव से पहले बने स्वीमिंग पूल में नहाने पहुंचे थे। बताया गया है कि स्वीमिंग पूल में पचास रुपए की फीस देकर एक घंटे के लिए नहाने की सुविधा है। इसमें दो से लेकर आठ फीट गहराई तक पानी भरा हुआ है। पप्पू और सोहित पूल नहाने लगे, जबकि उनका बेटा मोहित बाहर बैठा रहा। कुछ देर तक सोहित पूल के किनारे कम पानी में नहा रहा था, लेकिन अचानक ही वह गहरे पानी में चला गया। बाद में पप्पू ने देखा तो उसे सोहित दिखाई नहीं दिया। बाद में लोगो ने पूल में गहरे पानी में जाकर देखा तो सोहित पानी में डूबा हुआ नजर आया। उसे बाहर निकालकर इलाज के लिए तत्काल ही जयप्रकाश अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने शुरुआती चेकअप के बाद ही सोहित को मृत घोषित कर दिया था। पुलिस जांच में सामने आया कि स्वीमिंग पूल में सुरक्षा के पर्याप्त इंतेजाम नहीं थे, जिसके कारण नाबालिग की जान गई थी। जॉच के बाद पुलिस ने स्वीमिंग पूल संचालक ओम प्रकाश मीणा (43) के खिलाफ लापरवाही बरतने का मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरु कर दी है।
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