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जामिया मिल्लिया इस्लामिया की वीसी की नियक्ति को चुनौती देने वाली याचिका खारिज, दिल्ली HC ने दिया निर्णय
नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया (जेएमआई) के वीसी के तौर पर डॉ. नजमा अख्तर की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति राजीव शकधर व तलवंत सिंह की पीठ ने आज गुरुवार को यह निर्णय सुनाया। एकल पीठ ने वर्ष 2021 में नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी। जेएमआई में विधि संकाय के पूर्व छात्र एम एहतेशाम-उल-हक द्वारा दायर की गई है। हक ने नियुक्ति को चुनौती देते हुए दावा किया था कि यूजीसी और जेएमआई अधिनियम द्वारा जारी नियमों का उल्लंघन है। एकल पीठ ने वर्ष 2021 में नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी। जेएमआई में विधि संकाय के पूर्व छात्र एम एहतेशाम-उल-हक द्वारा दायर की गई है। हक ने नियुक्ति को चुनौती देते हुए दावा किया था कि यूजीसी और जेएमआई अधिनियम द्वारा जारी नियमों का उल्लंघन है। उल्लेखनीय है कि बुधवार को जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने 10वीं (रेग्युलर) कक्षा का परिणाम घोषित किए। कुल 86.36 प्रतिशत छात्रों ने परीक्षा उत्तीर्ण की। नतीजों के अनुसार जेएमआइ 10वीं बोर्ड में लड़कियों ने बाजी मारी है। उत्तीर्ण करने वाली छात्राओं का प्रतिशत कुल 52.50 प्रतिशत और छात्रों का 47.50 प्रतिशत रहा।
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