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मनीष सिसोदिया को पत्नी से मिलने की इजाजत, कोर्ट ने जमानत पर सुरक्षित रखा फैसला
नई दिल्ली। दिल्ली आबकारी नीति मामले से जुड़े ईडी के मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की नियमित जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट ने इसी मामले में आप के पूर्व प्रचार प्रमुख विजय नायर की नियमित जमानत याचिका पर भी अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है।
बता दें कि सिसोदिया की कानूनी टीम ने भी उनकी पत्नी के स्वास्थ्य के आधार पर छह सप्ताह की जमानत के लिए अंतरिम जमानत याचिका दायर की थी। सिसोदिया की इस जमानत याचिका के विरोध में ईडी ने कहा- सिसोदिया मंत्री रहते 18 विभागों को संभाला और उस समय उनके पास अपनी पत्नी से मिलने का समय नहीं था अब वह जमानत पाने के लिए ये सभी आधार बना रहे हैं। ईडी ने कहा कि सिसोदिया ने कुछ दिन पहले ही अपनी अंतरिम जमानत याचिका वापस ले ली थी अब उन्होंने फिर अंतरिम याचिका दाखिल की है। चार दिन पहले उन्होंने याचिका वापस ले ली थी और उनकी पत्नी की स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
कोर्ट लंच के बाद अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा। दक्षिण समूह ने विजय नायर को 100 करोड़ रुपए दिए विजय नायर ने अभिषेक बोइनपल्ली और दिनेश अरोड़ा की सहायता की। 100 करोड़ रुपए की घूसखोरी के मनी ट्रेल पर ईडी ने कहा विजय नायर और आप पार्टी गोवा में चुनाव को लेकर बंगाली मार्केट में हवाला लेनदेन के लिए नोट व पैसे के साथ नंबर और फोन नंबर दिए।
इसलिए चालान बनाए गए नकद भुगतान किया गया और फिर नकद हटा दिया गया। विजय नायर की ओर से वरिष्ठ वकील रेबेका जॉन ने ईडी के आरोपों बेबुनियाद बताते हुए कहा कि विजय 249वें दिन हिरासत में हैं क्योंकि विजय ने गोवा चुनाव में विक्रेताओं को 10 लाख व 15 लाख का भुगतान किया गया था? विजय ने कहा कि मैं सिर्फ इसलिए सलाखों के पीछे नहीं हो सकता क्योंकि मैं आप का चेहरा था। मैं मुख्यमंत्री के घर के सिर्फ पास रहने की वजह से सलाखों के पीछे नहीं रह सकता।
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