- जीएसटी एमनेस्टी स्कीम 30 जून तक, करें रिटर्न फाइल

भोपाल। ऐसे जीएसटी करदाता, जिनके रिटर्न समय पर और सही रूप से फाइल नहीं हो पाए हैं। उनके लिए विशेष एमनेस्टी स्कीम लागू की गई है। यह स्कीम 30 जून तक प्रभावी रहेगी।सरकार द्वारा जीएसटी में पंजीकृत विभिन्न व्यापारियों को राहत देने के लिए हाल ही में जीएसटी एमनेस्टी स्कीम 2023 लाई गई है, इस स्कीम के अंतर्गत कई प्रकार से व्यापारियों को राहत देने का काम किया गया।


चार्टर्ड अकाउंटेंट अंकिता बचवानी के मुताबिक जीएसटी के अंतर्गत पंजीकृत कंपोजिशन डीलर जिन्होंने जुलाई 2017 से लेकर मार्च 2022 तक के जीएसटी रिटर्न-4 दाखिल नहीं किए हैं तो वे महज 500 रुपये की अधिकतम लेट फीस प्रति रिटर्न का भुगतान कर अपना रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।यदि व्यापारी के जीएसटी रिटर्न-4 में कोई टैक्स की देता नहीं है तो उसे कोई भी लेट फीस देने की आवश्यकता नहीं है।

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 जीएसटी रिटर्न -4 रिटर्न को 1 अप्रैल 2023 से 30 जून 2023 के बीच भरना आवश्यक होगा। जीएसटी के अंतर्गत पंजीकृत ऐसे व्यापारी जिनके जीएसटी पंजीयन दिनांक 31 दिसंबर 2022 तक निरस्त हो चुके हैं और निरस्तीकरण की दिनांक से 30 दिन के भीतर अपना पंजीयन चालू करने के आवेदन की तिथि भी निकल चुकी है तो ऐसे व्यापारी अब 30 जून तक पंजीयन को पुन: चालू करवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन व्यापारी को अपना पूरा जीएसटी टैक्स, ब्याज मय पेनाल्टी,लेट फीस इत्यादि का भुगतान करने के बाद ही ऐसा आवेदन किया जा सकता है। 


जीएसटी के अंतर्गत पंजीकृत व्यापारी जिन्होंने अपना जीएसटी रिटर्न-10 दाखिल नहीं किया है वह 30 जून तक 500 रुपये की लेट फीस के साथ दाखिल कर सकते हैं।जीएसटी के अंतर्गत पंजीकृत व्यापारी जिन्होंने अपना जीएसटीआर 9 एनुअल रिटर्न वित्तीय वर्ष 2017-18 से लेकर2021-22 तक फाइल नहीं किया है वह जीएसटीआर-9 को 1 अप्रैल से 30 जून 2023 के बीच फाइल कर सकते हैं जिसमें उनकी अधिकतम लेट फीस र20,000 रुपये लगेगी।


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