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दिल्ली- सीआर में किन-किन चीजों पर लग जाती है पाबंदी
नई दिल्ली । दिल्ली सरकार ने हाल ही में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी ग्रैप का दूसरा चरण लागू किया था। इस बीच दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। इसके बाद सोमवार को एक बैठक बुलाई गई है। इसको लेकर पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि ग्रैप का दूसरा चरण लागू किया गया है, जिसके लिए सबंधित विभाग के अधिकारियों की बैठक बुलाई गई है। वहीं बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए यह भी कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में ग्रैप का तीसरा चरण भी लागू किया जा सकता है। इस मौके पर हम आपको बताते हैं कि क्या है ग्रैप, ग्रैप को कितने चरणों में बांटा गया है, इसके तहत किन नियमों का पालन किया जाता है और क्या प्रतिबंध लगाए जाते हैं? ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी ग्रैप इमरजेंसी उपायों का एक समूह है। यह दिल्ली-एनसीआर में तय सीमा तक पहुंचने के बाद एयर क्वालिटी में गिरावट को रोकने के लिए लागू किया जाता है।
इसका मतलब है कि ग्रैप वास्तव में प्रदूषण की वजह से हवा की गुणवत्ता में और गिरावट रोकने के लिए अपनाए जाने वाले आपातकालीन उपायों का एक ढांचा है। दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता के आधार पर ग्रैप को चार चरणों में बांटा गया है। पहला चरण वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 201-300 यानी ‘खराब’ होने पर लागू किया जाता है। दूसरा चरण एक्यूआई 301-400 (बहुत खराब) होने पर, तीसरा चरण एक्यूआई 401-450 (गंभीर) होने पर और चौथा चरण एक्यूआई 450 से अधिक (गंभीर से भी ज्यादा) होने पर लागू किया जाता है।
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