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दिल्ली हाई कोर्ट ने मुस्लिम महापंचायत की अनुमति देने से किया इनकार
नई दिल्ली । दिल्ली हाई कोर्ट ने सांप्रदायिक तनाव भड़कने की आशंका को देखते हुए रामलीला मैदान में अखिल भारतीय मुस्लिम महापंचायत आयोजित करने की इजाज़त नहीं दी। कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली पुलिस को राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में ‘अखिल भारतीय मुस्लिम महापंचायत’ आयोजित करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र देने का निर्देश देने से इनकार कर दिया। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने कार्यक्रम के पोस्टर की जांच की और कहा कि इसमें सांप्रदायिक रंग हो सकते हैं। इसलिए, इस कार्यक्रम को ऐसे समय आयोजित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती जब कई हिंदू धार्मिक त्योहार आयोजित किए जा रहे हों।
कोर्ट ने यह भी कहा गया ये सभा पुरानी दिल्ली क्षेत्र में बुलाई गई है, जहां सांप्रदायिक तनाव होने की आशंका है। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि नवरात्रि और दिवाली के बीच, करवाचौथ, धनतेरस जैसे कई त्योहार आते हैं। श्राद्ध के आखिर से दिवाली के बीच का समय हिंदू समुदाय के लिए बेहद शुभ होता है। भले ही इस कार्यक्रम को लोगों को उनके अधिकारों के बारे में शिक्षित करने के मकसद से तैयार किया गया है, लेकिन पोस्टरों के भाव से संकेत मिलता है कि उनके सांप्रदायिक रंग हो सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप पुरानी दिल्ली क्षेत्र में सांप्रदायिक तनाव बढ़ सकता है,
जो कि एक संवेदनशील क्षेत्र है क्योंकि अलग-अलग लोग आते हैं। समुदाय वहां रहते हैं और इलाके में पहले भी सांप्रदायिक हिंसा की घटना हो चुकी है। मामले पर विचार करने के बाद, कोर्ट ने साफ किया कि याचिकाकर्ता संगठन त्योहार खत्म होने के बाद नई अनुमति के लिए संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर सकता है। कोर्ट ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अगर याचिकाकर्ता उनसे संपर्क करते हैं तो वे उनके अनुरोध के गुण-दोष के आधार पर विचार करें।
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