गाजीपुर। बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर एक्ट के एक और मामले में शुक्रवार को सजा सुनाई जा सकती है। इससे पहले गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने अवधेश राय हत्याकांड के बाद दर्ज हुए गैंगस्टर एक्ट मामले में और कृष्णानंद राय हत्याकांड के बाद दर्ज हुए गैंगस्टर मामले में भी सजा सुना चुकी है। अंसारी के वकील का कहना है कि अदालत के फैसले के बाद उच्च न्यायालय में अपील की जाएगी।
गौरतलब है कि गाजीपुर के करंडा थाने में दर्ज हुए गैंगस्टर एक्ट मामले में मुख्तार अंसारी को गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दे दिया है।
ऐसे में अदालत कल शुक्रवार को सजा सुना सकती है। गैंगस्टर एक्ट के केस में दोषी करार दिए जाने पर मुख्तार अंसारी के वकील लियाकत अली का कहना था कि अदालत ने करंडा थाने में दर्ज मामले में मुख्तार अंसारी के साथ मीर हसन हमले मामले के मुख्य आरोपी सोनू यादव को भी दोषी करार दिया है। मुख्तार अंसारी और सोनू यादव को दोषी करार देते हुए अदालत कल सजा सुनाएगी। जानकारी अनुसार 19 अप्रैल 2009 को हुए कपिल देव सिंह हत्याकांड और 24 नवंबर 2009 को मीर हसन अटैक के मामले में मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया था।
मुख्य मामले में मुख्तार अंसारी को अदालत द्वारा बरी कर दिया गया था। दरअसल पुलिस ने दोनों ही मामलों में मुख्तार अंसारी को 120 बी यानी साजिश रचने का आरोपी बनाया था। पुलिस मुख्तार के साजिश में शामिल होने को साबित नहीं कर पाई और इस कारण दोनों ही मूल मामले में अदालत ने बरी कर दिया था। अदालत ने अब गैंगस्टर एक्ट मामले में दोषी करार दिया है। मुख्तार अंसारी के वकील का कहना है कि अदालत दलील सुनने के बाद शुक्रवार को सजा का ऐलान कर सकती है। उन्होंने कहा कि वे अदालत के इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेंगे और न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।
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