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सभी राजनैतिक निर्वाचन संबंधी विज्ञापनों के लिए प्रमाणीकरण आवश्यक
- विज्ञापन संबंधी सभी व्यय प्रत्याशी के अकाउंट में जुड़ेंगे
- मतदान से 48 घंटे पहले प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों को भी कराना होगा पूर्व प्रमाणित
भिण्ड । मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि प्रदेश में मतदान के 48 घंटे पहले प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों को पूर्व प्रमाणित कराना होगा। इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देश भी जारी किए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने कहा की जिले में एमसीएमसी सेल गठित है इसकी अनुमति के बिना कोई भी विज्ञापन किसी भी माध्यम की मीडिया या ऐसे की भी तरह से प्रचारित करने के लिए जारी नही किया जा सकता है।
इसके लिए आवश्यक है की भिंड जिले की पांचों विधान सभा के सभी प्रत्याशियों को प्रिंट, इलेक्ट्रोनिक, सोशल, चलित वाहन में ऑडियो और वीडियो ऐसे किसी भी माध्यम में चलने वाले विज्ञापन का पूर्व प्रमाणीकरण कराया जाए। इसके साथ ही मध्यप्रदेश में विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिए एक ही चरण में 17 नवंबर को मतदान प्रक्रिया संपन्न होगी। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रिंट मीडिया में मतदान की तिथि व मतदान से पूर्व दिवस पर प्रकाशित होने वाले राजनैतिक विज्ञापनों के पूर्व प्रमाणन के लिए समय सीमा तय कर दी है।
प्रिंट मीडिया में प्रकाशन के लिए विज्ञापनों को पूर्व प्रमाणन के लिए आवेदकों को मतदान के दिन और मतदान से पूर्व दिवस पर विज्ञापन के प्रकाशित होने की प्रस्तावित तिथि से दो दिन पहले मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी (एमसीएमसी) को आवेदन देकर पूर्व प्रमाणन कराना होगा।
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