नई दिल्ली,। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी समेत राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा की इनकम टैक्स असेसमेंट से संबंधित याचिका पर आज 28 नवबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। दरअसल गांधी परिवार ने साल 2018-19 के आयकर असेसमेंट को विभाग के सेंट्रल सर्किल में स्थानांतरित करने को चुनौती दी है।
इस मामले में आम आदमी पार्टी और गांधी परिवार से जुड़े पांच ट्रस्टों- संजय गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, जवाहर भवन ट्रस्ट, राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और यंग इंडियन ने याचिका दायर की हैं। इस मामले में 7 नवंबर की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मामले को ट्रांसफर करना इनकम टैक्स विभाग के अधिकार क्षेत्र में है, इसलिए सिर्फ कानूनी प्रावधानों को ही न्यायालय देखेगा। इसके साथ ही जस्टिस खन्ना और जस्टिस भट्टी की डबल बेंच ने सुनवाई को 28 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया था।