-प्रतिदिन सुबह आठ बजे से रात्रि 10 तक प्रतिबंध रहेगा, आदेश के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
भिण्ड। पुलिस अधीक्षक भिण्ड के अनुसार प्रस्ताव के आधार पर 27 नवंबर से दो दिसंबर तक दंदरौआ धाम में सियपिय मिलन कार्यक्रम के दौरान पं. प्रदीप मिश्रा कथावाचक द्वारा शिव महापुराण कथा का वाचन किया जा रहा है। कथा के अवसर पर लाखों की संख्या में सड़क मार्ग से वाहन एवं पैदल चलकर श्रृद्धालु दर्शन एवं कथा श्रवण हेतु एकत्रित होंगे। इस दौरान कस्बा मेहगांव, अमायन, मौ एवं गोहद मार्ग व्यवस्था एवं सुरक्षा व्यवस्था हेतु भारी वाहन प्रतिबंधित किए जाने का अनुरोध किया गया है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत 27 नवंबर से दो दिसंबर तक प्रतिदिन सुबह आठ बजे से रात्रि 10 तक जिला भिण्ड अंतर्गत भिण्ड-मेहगांव-मालनपुर, गोरमी-मौ-सेवढ़ा, भिण्ड-अमायन-मौ, गोहद-झांकरी-मौ, लहार-अमायन-मौ आदि प्रमुख मार्गों से गुजरने वाले भारी/ बड़े वाहन (रेत-गिट्टी) की आवाजाही तथा मुख्य मार्ग की सड़क के मध्य से दोनों ओर 50-50 मीटर की सीमा तक भारी/ बड़े वाहनों को अनावश्यक पार्किंग के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। आदेशानुसार कोई भी व्यक्ति जिला भिण्ड अंतर्गत उक्त सभी प्रमुख मार्गों से गुजरने वाले भारी/ बड़े वाहन की आवाजाही नहीं करेगा और न ही अनावश्यक पार्किंग करेगा या न प्रयास करेगा अथवा न प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति जिला भिण्ड अंतर्गत उक्त प्रमुख मार्गों से गुजरने वाले भारी/ बड़े वाहन की आवाजाही करके और न ही उक्त प्रमुख मार्गों में भारी/ बड़े वाहन को अनावश्यक पार्किंग करके आवागमन को अवरुद्ध करेगा और न ही प्रयास करेगा अथवा प्रेरित करेगा। यह आदेश यात्री वाहन बसों पर लागू नहीं होगा। यह आदेश 27 नवंबर को दोपहर दो बजे से दो दिसंबर को रात्रि 10 बजे तक प्रभावशील होगा।
पुलिस अधीक्षक भिण्ड उपरोक्तानुसार वाहनों के प्रवेश पर लगाए गए प्रतिबंध को प्रभावी रूप से पालन करवाएंगे। इस आदेश का उल्लंघन करने की दशा में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 तथा अन्य अधिनियमों के प्रावधानों के अंतर्गत संबंधित के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।