- गैंगस्टर पूर्व विधायक उदयभान सिंह को एक लाख जुर्माने स‎हित 10 वर्ष का कारावास

गैंगस्टर पूर्व विधायक उदयभान सिंह को एक लाख जुर्माने स‎हित 10 वर्ष का कारावास

  • - वृद्ध और एकमात्र  कमाऊ की दुहाई देते हुए दोषी ने लगाई कम सजा की गुहार


  • वाराणसी । सांसद ‎‎विधायकों की सुनवाई को लेकर ग‎ठित न्यायाधीश अवनीश गौतम की अदालत ने बुधवार को पूर्व विधायक उदयभान सिंह उर्फ डॉक्टर को गिरोहबंद और समाजविरोधी क्रियाकलापों का दोषी मानते हुए एक लाख रुपये के जुर्माने स‎हित 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। सजा सुनाने से पहले अदालत ने कहा कि अभियुक्त का गिरोह अपराध कर भौतिक लाभ अर्जित करता है। समाज में आतंक फैलाने संबंधी तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए मामला यूपी गिरोहबंद एवं समाजविरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम दोष सिद्ध किए जाने योग्य है। अदालत ने कहा कि अभियुक्त ने जेल में जो सजा इस मामले में व्यतीत की है, वह इसमें समाहित की जाएगी। बुधवार को अदालत में दोषी करार होते ही वह गिड़गिड़ाने लगा और बोला, मैं पहले ही 10 वर्ष से अधिक समय तक जेल में रह चुका हूं। बूढ़ा हूं और घर का इकलौता कमाऊ सदस्य हूं। 

वाराणसी : पूर्व विधायक उदयभान सिंह को गैंगस्टर मामले में 10 साल की सजा -  Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

मुझे कम से कम सजा मिले। उल्लेखनीय है ‎कि गैंगस्टर मुकदमे में 10 अगस्त को दर्ज बयान में उदयभान सिंह ने स्वयं को निर्दोष बताते हुए कहा था कि राजनीतिक विद्वेष के चलते फर्जी मुकदमा दर्ज कराया गया।   गौरतलब है ‎कि मिर्जापुर के चील्ह ब्लाक के गांव सेमरा निवासी पूर्व विधायक उदयभान सिंह को 18 साल वर्ष पुराने गैंगस्टर के मामले में सजा सुनाई गई है। अनुराग त्रिपाठी उर्फ अन्नू की हत्या के मामले में अभियुक्त पूर्व विधायक उदयभान सिंह पर 13 जुलाई 2005 को तत्कालीन शिवपुर थानाध्यक्ष ने 10 मुकदमों का जिक्र करते हुए गैंगेस्टर का मुकदमा दर्ज कराया था।  एडीजीसी विनय कुमार सिंह ने बताया कि मुकदमे के अनुसार विनीत सिंह के गैंग में उदयभान सिंह, संतोष उर्फ किट्टू और प्रदीप उर्फ सीओ शामिल हैं। इनके आतंक व दुस्साहस से इनके खिलाफ कोई भी बयान देने से कतराता था। विनीत और उदयभान की साजिश से जेल में अनुराग त्रिपाठी उर्फ अन्नू की हत्या करा दी गई। इससे पहले अन्नू पर पेशी से नैनी जेल जाते हुए भी जानलेवा हमला हुआ था, जिसमें सरकारी चालक की मौत हो गई थी। गैंग चार्ट में गोपीगंज में हुए तिहरे हत्याकांड का भी जिक्र किया गया। 

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गोपीगंज-मिर्जापुर तिराहे पर चार अप्रैल 1999 को सूर्यनारायण उर्फ वकील शुक्ल, देवीशंकर दुबे और शेषमणि दुबे की हत्या मामले में पूर्व विधायक उदयभान सिंह सहित पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। घटना के बाद उदयभान फरार हो गया था। वर्ष 2001 में अदालत में हाजिर होने के बाद साल 2002 में जेल से ही औराई विधानसभा सीट से बसपा के चुनाव ‎चिन्ह पर उसने चुनाव जीता था। वर्ष 2004 में तिहरे हत्याकांड में जिला जज की अदालत से आजीवन कारावास की सजा के बाद उदयभान की विधानसभा सदस्यता चली गई थी। इसके बाद हुए उपचुनाव में बसपा ने इस सीट पर रंगनाथ मिश्रा को उतारा। सपा से उनकी पत्नी चुनाव लड़ीं और जीतीं। 

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