याचिका में तर्क दिया गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के स्थापित सिद्धांतों के अनुसार, किसी व्यक्ति को मनी लॉन्ड्रिंग का दोषी नहीं ठहराया जा सकता, यदि उसे विधेय अपराध में बरी कर दिया गया हो या यदि मामला रद्द कर दिया गया हो। इसमें आरोप लगाया गया है कि ईडी की जांच और मुकदमे की कार्यवाही कानून के स्थापित सिद्धांतों का उल्लंघन है और इसका उद्देश्य परेशान करना और पूर्वाग्रह पैदा करना है। चंद्रशेखर पर तमिलनाडु में उपचुनाव के लिए पार्टी का चुनाव चिह्न दो पत्तियां सुरक्षित करवाने के लिए पूर्व अन्नाद्रमुक नेता टी.टी.वी. दिनाकरन से धन लेने का आरोप है।