- उपजेल मेहगांव का निरीक्षण एवं विधिक साक्षरता शिविर का किया आयोजन

उपजेल मेहगांव का निरीक्षण एवं विधिक साक्षरता शिविर का किया आयोजन


-निरीक्षण के दौरान बंदियों को दी जानी वाली सुविधाओं की ली जानकारी, शिविर में बंदियों के बताए अधिकार
भिण्ड। मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर तथा सुरभि मिश्रा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भिण्ड के आदेशानुसार हिमांशु कौशल, जिला न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भिण्ड एवं कमलेश भरकुंदिया, मुख्य न्यायिक मजिस्टेऊट जिला भिण्ड द्वारा उपजेल मेहगांव का निरीक्षण एवं विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।
    उक्त शिविर में उनके द्वारा बंदियों को नि:शुल्क विधिक सहायता योजना, बंदियों के अधिकारों एवं ई-प्रिजन एवं यूटीआरसी के माध्यम से बंदियों की अपील के संबंध में चल रही एक नई पहल के बारें में जानकारी दी गई। साथ ही उक्त योजनाओं के पेम्प्लेट भी वितरित किये गये। जेल निरीक्षण के दौरान द्वारा जेल में बंदियों को दी जा रही मूलभूत सुविधाओं जैसे भोजन, जल, बिस्तर, साफ-सफाई आदि का विधिवत् रूप से जायजा लिया गया तथा विद्यमान कमियों को दूर करने का निर्देश जेल प्रशासन को दिया गया। इसके साथ ही विधिक सहायता के संबंध में बंदियों से पूछताछ की गई तथा ऐसे बंदी जिन्होंने विधिक सहायता की मांग की उन्हें नि:शुल्क अधिवक्ता प्रदाय किये जाने हेतु तहसील विधिक सेवा समिति मेहगांव को निर्देशित भी किया गया।

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