- टैक्स व पैनल्टी काटकर धीरज साहू को वापस ‎मिल सकते हैं 351 करोड़ रुपये

टैक्स व पैनल्टी काटकर धीरज साहू को वापस ‎मिल सकते हैं 351 करोड़ रुपये


-आयकर के मुता‎बिक टैक्‍स स्‍लैब के हिसाब से 300 फीसदी तक टैक्‍स और पेनल्‍टी की संभावना


नई दिल्ली । धीरज साहू के यहां ‎मिली अकूत नगदी का तोड़ ‎निकालने की संभावना है। आयकर ‎विभाग इस पर स्लैब के अनुसार 300 फीसदी तक टैक्‍स और पेनल्‍टी लगाकर रकम वापस कर सकता है। जानकार बताते हैं ‎कि आयकर ‎‎विभाग के नियम के अनुसार अघोषित आय पकड़े जाने पर टैक्‍स के साथ-साथ पेनल्‍टी का भी प्रावधान है। टैक्‍स स्‍लैब के हिसाब से 300 फीसदी तक टैक्‍स और पेनल्‍टी लगाया जा सकता है। गौरतलब है ‎कि आयकर विभाग ने कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद के ठिकानों से 351 करोड़ का कैश बरामद किया है। 

धीरज साहू को वापस मिलेंगे पैसे? जानिए आयकर विभाग जब्त 351 करोड़ रुपये का  क्या करेगा... - Income Tax Department Seized 351 crore rupees cash raid at  home of Congress MP Dheeraj

घर के कोने-कोने में रखीं 500 और 200 रुपये के नोटों की गड्डियां इतनी मिलीं कि आयकर विभाग का भी माथा ठनक गया। नोटों को गिनने के लिए मशीनें मंगाई गईं, लेकिन उनकी भी सांसें फूलने लगीं। बाद में कुछ और मशीनें और अधिकारियों को गिनती के लिए शामिल करना पड़ा। साहू के ठिकानों से 351 करोड़ रुपये का कैश बरामद हुआ है। आयकर विभाग ने कुल 176 बैग में से 140 बैग की गिनती पूरी कर ली। आयकर विभाग का कहना है कि यह अब तक का पकड़ा गया सबसे बड़ा काला धन है।धीरज साहू के घर में मिली बेहिसाब दौलत को लेकर आयकर नियमों के जानकार सौरव कुमार ने बताया कि जिस तरह से धीरज के घर से दौलत मिली है। इससे आने वाले दिनों में टैक्‍स चोरी की जांच और तेज हो सकती है। उन्‍होंने बताया कि आयकर नियम के अनुसार, अघोषित आय पकड़े जाने पर टैक्‍स के साथ-साथ पेनल्‍टी का भी प्रावधान है। टैक्‍स स्‍लैब के हिसाब से 300 फीसदी तक टैक्‍स और पेनल्‍टी लगाया जा सकता है।

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उनका कहना है कि नियम के मुताबिक धीरज साहू के ठिकानों से मिली संपत्ति उन्‍हें वापस मिलना मुश्किल है। 
उन्‍होंने बताया कि अघोषित संपत्ति के मामले में आयकर विभाग को इतना टैक्स देना पड़ेगा की सारी रकम ही समायो‎जित हो जाएगी। आईटी की ओर से अधिकतम 33 फीसदी का टैक्‍स लगता है, जिसमें 3 फीसदी सरचार्ज होता है। इसके बाद 200 फीसदी तक पेनल्‍टी लगाई जा सकती है। नियम के मुताबिक अगर पकड़ी गई संपत्ति चालू वित्त में अर्जित की गई है तो फिर उस पर कुल 84 फीसदी टैक्स और पेनल्टी, अगर यह काली कमाई बीते वर्षों की है, तो फिर उस पर 99 प्र‎‎तिशत तक टैक्स और पेनल्टी ली जा सकती है। 

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