मुंबई । मुंबई सत्र अदालत ने भगोड़े गैंगस्टर छोटा शकील के कथित सहयोगी रियाज भाटी के बेटे अमाद भाटी को अग्रिम जमानत दे दी है। अमद पर जबरन वसूली के मामले में एक गवाह को धमकी देने को लेकर मामला दर्ज था। मामले में रियाज भाटी भी आरोपी है। भाटी पर शकील के बहनोई मोहम्मद सलीम मोहम्मद इकबाल कुरैशी उर्फ सलीम फ्रूट का करीबी सहयोगी होने का भी आरोप है।
अमाद की ओर से पेश वकील तपन थट्टे और विवेक अरोटे ने कहा कि वह निर्दोष है। इस तथ्य को छोड़कर कि वह रियाज का बेटा है, अपराध में उसकी कोई भूमिका नहीं है। उन्होंने बताया कि अपराध मौत या आजीवन कारावास के लिए दंडनीय नहीं है और जांचकर्ताओं के पास अमाद से जब्त करने के लिए कुछ भी नहीं है।
भाटी वर्तमान में वर्सोवा पुलिस स्टेशन में 2021 में दर्ज मामले में न्यायिक हिरासत में हैं। आरोप है कि उसने उसके सहयोगियों ने जेल से एक कारोबारी को धमकी दी थी। वह मामले में गवाह है। वर्सोवा में दर्ज एफआईआर में शिकायतकर्ता के दोस्त ने आरोप लगाया कि भाटी के दोस्त और मामले में एक अन्य आरोपी राजेश बजाज उस पर अदालत में भाटी के पक्ष में बयान देने के लिए दबाव डाल रहे थे। अमद पर आरोप था कि गवाह को अपने पिता रियाज भाटी के पक्ष में गवाही देने के लिए मजबूर किया गया था। जब व्यवसायी नहीं माना तब अमाद ने कथित तौर पर उसके व्हाट्सएप नंबर पर संदेश भेजकर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी।
अभियोजन पक्ष ने कहा कि 3 नवंबर को अमाद ने अपने पिता के निर्देश पर गवाह को फोन किया था। उन्होंने बताया कि बेटे ने अपना फोन अपने पिता को दिया था, जिस पर आरोपी भाटी ने गवाह को अपने पक्ष में गवाही देने के लिए धमकाया। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस द्वारा बुलाए जाने के बावजूद अमाद पूछताछ के लिए थाने में उपस्थित नहीं हुए और मामले की जांच की जा रही है।