- यू ट्यूबर ओए इंदौरी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

यू ट्यूबर ओए इंदौरी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज


इन्दौर / दुष्कर्म के मामले में फरार यू - ट्यूबर रॉबिन जिंदल उर्फ ओए इंदौरी की अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। राबिन में विशेष न्यायालय  में अग्रिम जमानत आवेदन दायर किया था । अदालत ने सुनवाई और अभियोजन पक्ष के तर्कों के बाद आवेदन यह कहते खारिज कर दिया कि मामला गंभीर है जिससे आरोपी को अग्रिम जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता । शासन की ओर से एजीपी जयंत दुबे ने राबिन जिंदल के जमानत आवेदन का विरोध कर तर्क रखा कि रॉबिन ने शादी का झांसा देकर पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया है वह प्रसिद्ध कलाकार है इसलिए निश्चित तौर पर साक्ष्य प्रभावित कर सकता है । वहीं अगर उसे अग्रिम जमानत का लाभ दिया तो वह फरार भी हो सकता है ।

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तर्कों से सहमत होकर कोर्ट ने अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त कर दिया। बता दें कि आरोपी राबिन जिंदल एक यू ट्यूबर है और ओए इंदौरी के नाम से विडियो बनाकर उन्हें अपलोड करता है। उसके खिलाफ एक महिला की शिकायत के बाद एमआईजी पुलिस नें दुष्कर्म का केस दर्ज किया है । राबिन ने विशेष न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन दायर करते कहा कि वह देश में प्रसिद्ध है । उसके फरियादी से मित्रता के संबंध थे । फरियादी ने दबाव डालकर और धमकी देकर झूठा प्रकरण दर्ज कराया है । लेकिन कोर्ट ने उसकी बात को नहीं माना।
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