- बीमा कंपनी को 54 लाख 90 हजार क्षतिपूर्ति के आदेश

बीमा कंपनी को 54 लाख 90 हजार क्षतिपूर्ति के आदेश


पत्नी को देखने अस्पताल जा रहे पति को कुचल दिया था ट्रक ने


भोपाल । जिला न्यायालय ने ट्रक का बीमा करने वाली कंपनी को आदेश दिया कि वह मृतक की पत्नी, पुत्री और माता-पिता को 55 लाख रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में अदा करे। बीमा कंपनी को इस राशि पर प्रकरण प्रस्तुति दिनांक से ब्याज भी देना होगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार इंदौर शहर में कोरोना पीड़ित पत्नी को देखने अस्पताल जा रहे पति की ट्रक की जोरदार टक्कर से मौके पर ही मौत हो गई। सड़क हादसा 24 जून 2020 को हुआ था। कंडीलपुरा निवासी संदीप पांडे की पत्नी दीपिका कोरोना पीड़ित होने के बाद अरबिंदो अस्पताल में भर्ती थीं। 

Bhopal: Consumer Court Asks Insurance Company To Give Compensation To Man  Over Stolen Suv | Bhopal News - Times of India

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हादसे वाले दिन संदीप अपने दोपहिया वाहन से दीपिका को देखने के लिए अस्पताल जा रहे थे। सुपर कारिडोर टिगरिया बादशाह रोड पर ट्रक के चालक ने ट्रक को लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए संदीप की मोटर साइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में संदीप की मौके पर ही मौत हो गई।  उनकी पत्नी दीपिका, तीन माह के पुत्र और माता-पिता ने एडवोकेट किशोर गुप्ता, राखी अग्रवाल, गौतम गुप्ता और तेजू कुमार खीची के माध्यम से ट्रक का बीमा करने वाली कंपनी के खिलाफ जिला न्यायालय में क्षतिपूर्ति के लिए प्रकरण प्रस्तुत किया। न्यायालय ने प्रकरण का निराकरण करते हुए बीमा कंपनी को संदीप के आश्रितों को 54 लाख 90 हजार रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में देने के आदेश दिए। मृतक कोरोना काल में अस्पताल में इलाज करा रही अपनी पत्नी को देखने के लिए जा रहा था, तभी यह हादसा हो गया(

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