बुलडोजर न्याय सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा दी। अपने आदेश में शीर्ष अदालत ने कहा कि बिना अनुमति के कोई भी तोड़फोड़ का काम नहीं होगा। अगर अवैध तोड़फोड़ का एक भी मामला है तो यह हमारे संविधान के मूल्यों के खिलाफ है। हालांकि अवैध निर्माण पर बुलडोजर की कार्रवाई जारी रहेगी।
अगली सुनवाई 1 अक्टूबर को होगी। नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को देशभर में अपराधियों और अन्य मामलों में बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा कि अगले आदेश तक देशभर में कहीं भी मनमानी बुलडोजर कार्रवाई नहीं होगी। हालांकि यह सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश है। शीर्ष अदालत इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी करेगी। देश के सभी राज्यों को इन निर्देशों का पालन करना होगा।