- इस राज्य में नई शराब नीति जारी, निजी खुदरा विक्रेताओं को भी बेचने की अनुमति

इस राज्य में नई शराब नीति जारी, निजी खुदरा विक्रेताओं को भी बेचने की अनुमति

आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार ने राज्य में नई शराब नीति जारी कर दी है। इस नई नीति के तहत अब निजी खुदरा विक्रेताओं को भी शराब बेचने की मंजूरी मिल गई है।

आंध्र प्रदेश सरकार ने सोमवार को राज्य में नई शराब नीति को अधिसूचित कर दिया है। नई शराब नीति के अनुसार अब सरकार ने निजी खुदरा विक्रेताओं को भी शराब बेचने की अनुमति दे दी है। आपको बता दें कि यह फैसला हरियाणा समेत कई अन्य राज्यों की तर्ज पर लिया गया है। सीएम चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली आंध्र प्रदेश सरकार ने शराब की खुदरा बिक्री का निजीकरण करने के उद्देश्य से यह फैसला लिया है।

5,500 करोड़ रुपये कमाने की उम्मीद

आंध्र प्रदेश सरकार को नई शराब नीति की मदद से करीब 5,500 करोड़ रुपये कमाने की उम्मीद है। अन्य राज्यों में जारी नीति के आधार पर आंध्र प्रदेश में नई शराब नीति में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। सरकार को इससे पहले से ज्यादा कमाई की उम्मीद है।

इस तिथि से लागू होगी नई नीति

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आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से जारी अधिसूचना में बताया गया है कि राज्य में नई शराब बिक्री नीति 12 अक्टूबर 2024 से लागू होगी। नई नीति के तहत राज्य सरकार ने शराब बिक्री के लिए पूरे आंध्र प्रदेश में कुल 3,736 खुदरा दुकानों को अधिसूचित किया है।

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