- 'ये क्लासिक केस है, इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता', महिला सरपंच को हटाने पर सुप्रीम कोर्ट क्यों नाराज?

'ये क्लासिक केस है, इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता', महिला सरपंच को हटाने पर सुप्रीम कोर्ट क्यों नाराज?

SC News महाराष्ट्र के एक गांव में महिला सरपंच को पद से हटाने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई और इसे खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि निर्वाचित जनप्रतिनिधि को हटाने को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए, खासकर तब जब मामला ग्रामीण इलाकों की महिलाओं का हो। कोर्ट ने कहा कि इससे लैंगिक समानता के प्रयासों को बहुत नुकसान पहुंचेगा।

नई दिल्ली। SC News यह एक क्लासिक मामला है, हम इसे हल्के में नहीं ले सकते। महाराष्ट्र के एक गांव में महिला सरपंच को पद से हटाने के आदेश को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही।

कोर्ट ने कहा कि निर्वाचित जनप्रतिनिधि को हटाने को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए, खासकर तब जब मामला ग्रामीण इलाकों की महिलाओं का हो।

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