दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। अरविंद केजरीवाल से पहले आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को भी सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिग्री मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है।
सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक मानहानि मामले में जारी समन को रद्द करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया है। केजरीवाल ने जारी समन पर रोक लगाने की मांग की थी अरविंद केजरीवाल ने निचली अदालत द्वारा जारी समन को चुनौती दी थी और मामले पर रोक लगाने की मांग की थी।
इससे पहले गुजरात हाईकोर्ट ने भी केजरीवाल की मांग को खारिज कर दिया था। अप्रैल 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की मांग को खारिज कर दिया था। गुजरात हाईकोर्ट से भी राहत नहीं आपको बता दें कि गुजरात यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार पीयूष पटेल ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की टिप्पणियों के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया है। इस पर गुजरात हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं दी है।
अरविंद केजरीवाल ने हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की मांग है कि उनके खिलाफ चल रहे मानहानि के मुकदमे को रोका जाए।