- भोपाल में RBI अधिकारी के खिलाफ रेप का मामला, पीड़िता ने कहा- मेरे मामले की सुनवाई नहीं हो रही

भोपाल में RBI अधिकारी के खिलाफ रेप का मामला, पीड़िता ने कहा- मेरे मामले की सुनवाई नहीं हो रही

भोपाल में भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यालय के एक सहायक प्रबंधक पर उसके साथ काम करने वाली एक महिला कर्मचारी ने बलात्कार का आरोप लगाया है। इस मामले में पीड़िता का कहना है कि थाने में उसकी शिकायत नहीं सुनी जा रही है। जब भी वह अपने मामले के बारे में बात करने थाने जाती है तो अधिकारी उसे नजरअंदाज कर देते हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक के भोपाल मुख्यालय में पदस्थ एक सहायक प्रबंधक पर उसकी पूर्व सहकर्मी ने बलात्कार का मामला दर्ज कराया है। पुलिस कार्रवाई करने के बजाय पीड़िता को थाने के चक्कर कटवा रही है।

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पीड़िता का आरोप है कि जब भी वह अपने मामले की प्रगति जानने थाने जाती है तो थाना प्रभारी मामले को टाल देते हैं। अब उसने कहा है कि आरोपी का तबादला मुंबई हो गया है और उच्चाधिकारी उसे वहां जाने नहीं दे रहे हैं। ऐसे में कार्रवाई अटकी हुई है।

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2013 में आरबीआई में शुरू की थी नौकरी

पीड़िता का दावा है कि आरोपी अभी भी भोपाल ऑफिस में है। वह अपने परिवार के साथ शहर में ही रह रहा है। पीड़िता के मुताबिक, उसने साल 2013 में आरबीआई में नौकरी शुरू की थी। शुरुआत में वह मुंबई में तैनात थी।

इस दौरान मूल रूप से महाराष्ट्र के बुलढाणा निवासी आरोपी की भी वहां नियुक्ति हो गई। कुछ समय बाद दोनों का ट्रांसफर भोपाल हो गया और दोनों यहां एक ही कैंपस में रहते थे। 2017 में आरोपी ने पीड़िता से कहा कि उसके घर पर पार्टी है और सभी दोस्त आएंगे।

नशीला पदार्थ मिलाकर किया दुष्कर्म

पीड़िता जब वहां पहुंची तो वहां सिर्फ आरोपी ही मौजूद था। उसने जूस में नशीला पदार्थ मिलाकर उसे पिला दिया। जब वह बेहोश हो गई तो उसने इसका फायदा उठाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी ने उसका वीडियो भी बना लिया था और उस पर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बना रहा था।

इससे वह काफी डरी हुई थी। साल 2021 में उसने इसकी शिकायत पुलिस से की। तीन साल तक लगातार महिला थाने के चक्कर लगाने के बावजूद पीड़िता की सुनवाई नहीं हुई। महिला जब अपनी शिकायत लेकर पुलिस कमिश्नर के पास पहुंची तो उनके निर्देश पर इस साल 28 नवंबर को मामला दर्ज किया गया।

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आरोपी ने महिला के खिलाफ चोरी की एफआईआर दर्ज कराई है

बताया जा रहा है कि आरोपी ने दुष्कर्म का मामला दर्ज कराने वाली महिला के खिलाफ चोरी की एफआईआर दर्ज कराई थी। यह रिपोर्ट 2019 में दर्ज कराई गई थी। इसी आधार पर महिला को आरबीआई ने नौकरी से बर्खास्त कर दिया था। मामला कोर्ट में विचाराधीन है।

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दूसरे राज्य में गिरफ्तारी की मांग आती है तो अनुमति दी जाती है।

पीड़िता की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि महिला थाने ने दूसरे राज्य में गिरफ्तारी की अनुमति मांगी है। हम इसकी जांच कराएंगे। अगर किसी थाने से ऐसी मांग आती है तो अनुमति दी जाती है। - हरिनारायणचारी मिश्रा, पुलिस कमिश्नर, भोपाल

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