- तमिलनाडु विधानसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के खिलाफ प्रस्ताव पेश, सीएम एमके स्टालिन ने किस बात पर जताई चिंता

तमिलनाडु विधानसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के खिलाफ प्रस्ताव पेश, सीएम एमके स्टालिन ने किस बात पर जताई चिंता

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पेश किया है। उन्होंने कहा कि यह विधेयक मुसलमानों के अधिकारों को नष्ट कर देगा। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार पर मुसलमानों के अधिकारों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। एमके स्टालिन ने इस विधेयक को वापस लेने का प्रस्ताव रखा है।

चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के खिलाफ राज्य विधानसभा में प्रस्ताव पेश किया। स्टालिन का कहना है कि यह विधेयक मुसलमानों के अधिकारों को "नष्ट" करेगा।

उन्होंने केंद्र सरकार पर राज्य के अधिकारों, संस्कृति और परंपराओं के खिलाफ योजनाओं को लागू करने और विशेष रूप से मुसलमानों के अधिकारों की अनदेखी करने का आरोप लगाया।

केंद्र सरकार पर आरोप

स्टालिन ने कहा कि केंद्र सरकार वक्फ संशोधन विधेयक में बदलाव करने की कोशिश कर रही है, जिससे वक्फ बोर्ड की शक्तियां कम हो जाएंगी। संशोधन के अनुसार, वक्फ बोर्ड में दो गैर-मुस्लिमों को शामिल किया जाएगा, जिसके बारे में मुसलमानों का मानना ​​है कि यह सरकार के लिए वक्फ संपत्तियों को हड़पने का एक तरीका हो सकता है। उन्होंने इसे धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला और मुस्लिम भावनाओं का अपमान बताया।

राज्य सरकार का विरोध और प्रस्ताव

मके स्टालिन ने यह भी कहा कि डीएमके पार्टी और कई अन्य दलों ने इस संशोधन विधेयक का विरोध किया है। उन्होंने विधानसभा में प्रस्ताव रखा कि केंद्र सरकार को वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को वापस ले लेना चाहिए। प्रस्ताव में कहा गया कि इस विधेयक से अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय को गंभीर नुकसान होगा और इसे वापस लिया जाना चाहिए।

वक्फ अधिनियम और प्रस्तावित संशोधन

वक्फ अधिनियम 1995, जो वक्फ संपत्तियों को नियंत्रित करता है, पर लंबे समय से भ्रष्टाचार और अतिक्रमण जैसी समस्याओं का आरोप लगता रहा है। 2024 में प्रस्तावित वक्फ संशोधन विधेयक का उद्देश्य अवैध रूप से कब्जे वाली संपत्तियों को वापस पाने के लिए डिजिटलीकरण, बेहतर ऑडिट, पारदर्शिता और कानूनी उपायों को लागू करना है। सरकार ने इस विधेयक की समीक्षा के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया है।

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