दिल्ली उच्च न्यायालय में संदीप दीक्षित की ओर से पेश हुए वकील ने दलील दी कि आप नेताओं द्वारा लगाए गए आरोप व्यक्तिगत प्रतीत होते हैं।
कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित द्वारा दायर मानहानि याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी और संजय सिंह को नोटिस जारी किया है।
दिल्ली उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति रवींद्र डुडेजा की पीठ ने राउज़ एवेन्यू कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर संदीप दीक्षित की याचिका पर आप नेताओं को 4 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
राउज़ एवेन्यू कोर्ट के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती
संदीप दीक्षित के फैसले के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में एक पुनर्विचार याचिका दायर की गई है। इस याचिका में आप नेताओं के खिलाफ उनकी शिकायत को राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दिया था। याचिका खारिज करते हुए अदालत ने कहा था कि कथित मानहानिकारक बयान चुनाव के दौरान दिए गए थे और आरोप-प्रत्यारोप का हिस्सा थे।
संदीप दीक्षित के वकील ने लगाए गंभीर आरोप
दिल्ली उच्च न्यायालय में संदीप दीक्षित की ओर से पेश हुए वकील ने दलील दी कि आप नेताओं द्वारा लगाए गए आरोप व्यक्तिगत प्रतीत होते हैं। और इन झूठे आरोपों से कहीं न कहीं उनके मुवक्किल की प्रतिष्ठा को ठेस पहुँची और उन्हें चुनावी नुकसान हुआ। यह मामला मानहानि के बराबर है।
राउज़ एवेन्यू कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली
दरअसल, राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने 3 अप्रैल को संदीप दीक्षित की याचिका खारिज कर दी थी। राउज़ एवेन्यू कोर्ट में दायर याचिका में संदीप दीक्षित ने कहा था कि आप नेता आतिशी और संजय सिंह ने 26 दिसंबर 2024 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि संदीप दीक्षित ने भाजपा से करोड़ों रुपये लिए हैं।
'आरोप निराधार हैं'
इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया गया था कि वह भाजपा के साथ मिलकर आप को हराने की साजिश रच रहे हैं। याचिका में कहा गया था कि आतिशी मार्लेना और संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ भी कहा वह झूठा और निराधार था।