- गूगल विवाद: सीसीआई पर अमेजान के हितों का बचाव करने का आरोप

गूगल विवाद: सीसीआई पर अमेजान के हितों का बचाव करने का आरोप

नई दिल्ली । एंड्रॉयड बाजार में अपने वर्चस्व का दुरुपयोग करने के आरोपों से जूझ रही गूगल ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) पर यूरोपीय आयोग के फैसले की नकल करने का आरोप लगाकर विवाद को अब नया रंग दे दिया है। 

सीसीआई के 936 करोड़ के जुर्माने पर आई गूगल की सफाई, कहा- प्लेस्टोर ने  डेवलवपर्स खूब लाभ पहुंचाया - googles reaction to ccis 936 crore fine read  what the tech giant said – News18 ...
कंपनी ने शीर्ष अदालत में दायर अपनी ताजा अपील याचिका में कहा कि सीसीआई एमेजॉन के हितों का बचाव कर रहा है। गूगल ने एनसीएलएटी के 29 मार्च के आदेश के खिलाफ 26 जून को सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की। इसके साथ ही उसने सीसीआई के साथ अपने गतिरोध को एक नया मोड़ दिया है। प्रौद्योगिकी कंपनी का कहना है 
Google says Will review CCI order imposing 1338 cr penalty for anti  competitive practices - भारत के ग्राहकों के लिए झटका है..1338 करोड़ के  जुर्माने पर Google ने दी प्रतिक्रिया
कि एनसीएलएटी ने सीसीआई के आदेश के प्रभाव विश्लेषण पर उचित तरीके से गौर नहीं किया। गूगल ने अपनी अपील याचिका में कहा है ‎कि ट्रिब्यूनल ने बिल्कुल सही कहा कि प्रतिस्पर्धा कानून की धारा 4 (वर्चस्व का दुरुपयोग) का उल्लंघन साबित करने के लिए प्रभाव विश्लेषण की आवश्यकता होती है। मगर उसने आयोग के आदेश पर उसे उचित तरीके से लागू नहीं किया।

 यदि ट्रिब्यूनल ने प्रभाव परीक्षण को लागू किया होता तो उसे पता चलता कि गूगल के समझौते से कोई प्रतिस्पर्धा विरोधी प्रभाव पैदा नहीं हुआ। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने 20 अक्टूबर, 2022 को पाया था कि गूगल ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए बाजार में अपने वर्चस्व का दुरुपयोग किया है। आयोग ने उस पर 1,337.76 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया था।

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