- पहलवानों से यौन उत्पीड़न केस में बृजभूषण शरण को जमानत मिलेगी या नहीं कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला

पहलवानों से यौन उत्पीड़न केस में बृजभूषण शरण को जमानत मिलेगी या नहीं कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला

नई दिल्ली । महिला पहलवानों से यौन उत्पीड़न के मामले में आरोपित भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह गुरुवार को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है। ताजा मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह की नियमित जमानत याचिका पर फिलहाल शाम चार बजे तक के लिए आदेश सुरक्षित रख लिया है। इस बीच, कोर्ट में कहा कि दिल्ली पुलिस के वकील ने कहा कि वह जमानत याचिका का न तो विरोध कर रहे हैं और न ही समर्थन कर रहे हैं, 

पहलवानों से यौन उत्पीड़न केस में बृजभूषण शरण को जमानत मिलेगी या नहीं कोर्ट  ने सुरक्षित रखा फैसला - Brij Bhushan Sharan Singh filed a bail application  in Rouse Avenue Court in wrestlers molestation case
उनका कहना केवल इतना है कि इस पर कानून के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले मंगलवार यानी 18 जुलाई को बृजभूषण शरण सिंह को पहलवानों के यौन शोषण के मामले में राहत मिली थी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को मामले में बृजभूषण और उनके सह आरोपित विनोद तोमर को दो दिन की अंतरिम जमानत दी थी। इस दौरान बृजभूषण भारी पुलिस सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश हुए थे। 

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अब गुरूवार  को आरोपितों की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई के दौरान एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल की कोर्ट ने कहा था कि मामले की अगली सुनवाई के दौरान नियमित जमानत याचिका पर बहस के बाद निर्णय लिया जाएगा। कोर्ट ने आरोपितों के विरुद्ध दाखिल आरोपपत्र पर संज्ञान लेकर सात जुलाई को समन जारी कर पेश होने के आदेश दिए थे। बृजभूषण के वकील ने कोर्ट को बताया था कि यह बिना गिरफ्तारी का आरोपपत्र है। इस पर जमानत याचिका दाखिल कर दी गई है।

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 दिल्ली पुलिस की ओर से लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव पेश हुए। कोर्ट ने पूछा कि जमानत के लिए आपके क्या तर्क हैं? दिल्ली पुलिस ने कहा था कि उन्होंने बृजभूषण को गिरफ्तार नहीं किया है। बृजभूषण के वकील राजीव मोहन ने दलील रखी कि पुलिस ने मामले में जो भी धाराएं लगाई हैं उनमें किसी में भी पांच साल से ज्यादा सजा का प्रवाधान नहीं है। दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण सिंह की जमानत का ये कहते हुए विरोध किया कि वह बाहर जाकर गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। कोर्ट ने बृजभूषण सहित दोनों आरोपितों को राहत देते हुए उन्हें गुरूवार को  20-20 हजार रुपये के निजी मुचलके पर अंतरिम जमानत दी थी।
महिला पहलवान केस: बृजभूषण शरण सिंह की जमानत याचिका पर कोर्ट ने फैसला  सुरक्षित रखा - court reserves verdict on brij bhushan sharan singh bail  plea-mobile

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