मुंबई,। यदि आप महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता सेल के टोल फ्री नंबर 8650567567 पर कॉल करेंगे तो कुछ ही सेकेंड में आपको एक मैसेज मिल जाएगा। मेडिकल सहायता के लिए कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं, कितनी मदद मिलेगी, कितनी और कौन सी बीमारियाँ हैं, इसकी पूरी सूची आपके मोबाइल फ़ोन पर आ जाती है। आवेदन के कुछ दिनों के भीतर मुख्यमंत्री चिकित्सा समिति की अनुशंसा के अनुसार संबंधित मरीज को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। मरीजों के लिए अब कुछ ही दिनों में महात्मा फुले जन आरोग्य योजना और आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी को पांच लाख तक का मुफ्त इलाज मिलेगा. पिछले डेढ़ साल में महाराष्ट्र के असंख्य जरूरतमंदों को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से बड़ा सहयोग मिला है। मुख्यमंत्री चिकित्सा समिति की अनुशंसा के अनुसार 25 हजार से दो लाख रूपये तक मरीजों को इलाज के लिए मदद दी जाती है.
* आवेदन के साथ जरूरी हैं ये दस्तावेज
- चिकित्सा व्यय प्रमाणपत्र (निजी अस्पताल या सिविल अस्पताल द्वारा प्रमाणित)
- तहसीलदार का आय प्रमाण पत्र (अनुमानित आय 1.60 लाख प्रति वर्ष से कम)
- मरीज का आधार कार्ड, छोटे बच्चे के लिए मां का आधार कार्ड
- मरीज का राशन कार्ड, बीमारी की रिपोर्ट
- सरकारी समिति द्वारा प्रत्यारोपण रोगी के लिए अनुमोदित प्रमाण पत्र
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* इन बीमारियों के लिए मिलेगा मुख्यमंत्री सहायता कोष से मदद
कॉकलियर इंप्लांट (आयु 2 से 6 वर्ष), हृदय प्रत्यारोपण, लीवर प्रत्यारोपण, किडनी प्रत्यारोपण, फेफड़े का प्रत्यारोपण, अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण, हाथ प्रत्यारोपण, हिप रिप्लेसमेंट, कैंसर सर्जरी, दुर्घटना सर्जरी, बाल चिकित्सा सर्जरी, मस्तिष्क रोग, हृदय रोग, डायलिसिस, कैंसर कीमोथेरेपी या, मुख्यमंत्री सहायता कोष 20 गंभीर बीमारी के रोगियों जैसे विकिरण, दुर्घटना, नवजात रोग, घुटने के प्रत्यारोपण, जले हुए रोगी, विद्युत दुर्घटना के रोगियों के लिए उपलब्ध है। यदि उन्हें महात्मा फुले जन आरोग्य योजना, चैरिटी अस्पताल और राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम से इलाज नहीं मिलता है, तो उन्हें मुख्यमंत्री सहायता कोष से सहायता प्रदान की जाती है।