- शस्त्र जमा नहीं करने पर लाइसेंस होंगे निरस्त

शस्त्र जमा नहीं करने पर लाइसेंस होंगे निरस्त

- मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी कलेक्टरों को दिए ये आदेश
भोपाल । मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को एक महीने से भी कम का समय बचा हैं। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था और सही तरह से चुनाव हो सके इसके लिए पुलिस को नजर चप्पे चप्पे पर बनी हुई है। इसी कड़ी में अब यदि शस्त्र जमा नहीं कराए तो फिर लाइसेंस निरस्त किए जाएंगे। कार्रवाई को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने जिला कलेक्टरों को आदेश दिए है।
Collector Gwalior wrote a letter to the SSP, asking for a list of those who  did not deposit weapons | Gwalior News : निरस्त होंगे शस्त्र लाइसेंस,  कलेक्टर ने एसपी को लिखा
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Collector Gwalior wrote a letter to the SSP, asking for a list of those who  did not deposit weapons | Gwalior News : निरस्त होंगे शस्त्र लाइसेंस,  कलेक्टर ने एसपी को लिखा

Collector Gwalior wrote a letter to the SSP, asking for a list of those who  did not deposit weapons | Gwalior News : निरस्त होंगे शस्त्र लाइसेंस,  कलेक्टर ने एसपी को लिखा
दरअसल विधानसभा चुनाव से पहले सभी तरह के लाइसेंसी हथियार के लाइसेंस समाप्त कर दिए जाते हैं। इसी कड़ी में कलेक्टर के आदेश के बाद शहर में करीब साढ़े 10 हजार लाइसेंसियों के लाइसेंस अस्थायी तौर पर समाप्त किए गए है। वहीं इनमें से मात्र 46 लोगों को ही नियमानुसार लाइसेंसी हथियार रखने की छूट मिली है। मिली जानकारी के अनुसार अब तक सिर्फ 8 हजार हथियार ही जमा हुए हैं। तो ढाई हजार लाइसेंस को निरस्त करने की तैयारी की जा रही है।
Collector Gwalior wrote a letter to the SSP, asking for a list of those who  did not deposit weapons | Gwalior News : निरस्त होंगे शस्त्र लाइसेंस,  कलेक्टर ने एसपी को लिखा

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