कोलकाता । केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा ने देश में सीएए लागू करने का किया दावा किया है। मिली जानकारी के अनुसार पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में एक सभा को संबोधित करते हुए अजय मिश्रा टेनी ने सीएए के नियमों को तैयार करने में देरी पर मटुआ समुदाय के डर को दूर करने की कोशिश की। नागरिकता संशोधन क़ानून यानी सीएए देश में ज़रूर लागू होगा और इसके लिए राज्यसभा की विधायी समिति ने नियम बनाने के लिए 30 मार्च 2024 की तारीख तय कर दी है।
ये बात केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने कही है। बता दें कि नागरिकता संशोधन बिल दिसंबर 2019 में संसद के दोनों सदनों से पारित हो चुका है। यह बिल 9 दिसंबर, 2019 को लोकसभा में पारित हुआ। राज्यसभा में यह 11 दिसंबर, 2019 को पारित हुआ। 12 दिसंबर को यह एक कानून बन गया। जबकि 10 जनवरी 2020 को यह अधिनियम लागू हुआ। इस अधिनियम के तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भारत में आए हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को भारतीय नागरिकता दी जानी है।
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने कहा कि नागरिकता (संशोधन) अधिनियम निश्चित रूप से आगामी महीनों में लागू किया जाएगा, राज्यसभा की विधायी समिति ने 30 मार्च 2024 तक नियम बनाने की समय सीमा तय की है। सभा को संबोधित करते हुए अजय मिश्रा टेनी ने सीएए के नियमों को तैयार करने में देरी पर मटुआ समुदाय के डर को दूर करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि दिसंबर 2019 में संसद द्वारा पारित अधिनियम ने सुनिश्चित किया कि समुदाय के सदस्य नागरिक बनें। इस दौरान स्थानीय भाजपा सांसद एवं केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने उनका समर्थन भी किया।