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सरकार ने डीजल और कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स घटाया
- नई टैक्स दरें मंगलवार 19 दिसंबर से लागू नई दिल्ली। सरकार ने देश में उत्पादित कच्चे तेल और डीजल के निर्यात पर विंडफॉल टैक्स में उल्लेखनीय कटौती की है। एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (एसएईडी) के रूप में लगाया जाने वाला कर 5,000 रुपये प्रति टन से घटाकर 1,300 रुपये कर दिया गया है। डीजल के निर्यात पर एसएईडी को 1 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 0.50 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। हालांकि जेट ईंधन (एटीएफ) के निर्यात पर लेवी पहले के शून्य से बढ़ाकर 1 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है। पेट्रोल पर एसएईडी शून्य रहेगा। नई टैक्स दरें मंगलवार 19 दिसंबर से लागू हो गई है। भारत ने पहली बार पिछले साल 1 जुलाई को विंडफॉल टैक्स लगाया था और यह उन देशों की बढ़ती संख्या में शामिल हो गया है जो ऊर्जा कंपनियों के असाधारण मुनाफे पर कर लगाते हैं। पिछले दो सप्ताह में तेल की औसत कीमतों के आधार पर हर पखवाड़े कर दरों की समीक्षा की जाती है।
अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल और उत्पाद की कीमतों में उतार-चढ़ाव के आधार पर बिंडफाल टैक्स में पाक्षिक संशोधन होता है। इससे पहले 1 दिसंबर को सरकार ने कच्चे पेट्रोलियम पर विंडफॉल टैक्स को 6,300 रुपये प्रतिटन से घटाकर 5,000 रुपये प्रतिटन करने की घोषणा की थी। इसके अलावा 16 नवंबर को पिछली समीक्षा के दौरान, सरकार ने कच्चे पेट्रोलियम पर विंडफॉल टैक्स को 3,500 रुपये से घटाकर 9,800 रुपये प्रति टन से 6,300 रुपये प्रति टन कर दिया था। यह वैश्विक स्तर पर तेल कीमतों में गिरावट के रुझान के अनुरूप था। इससे पहले 1 नवंबर को सरकार ने कच्चे तेल पर टैक्स 9,050 रुपये प्रति टन से बढ़ाकर 9,800 रुपये प्रति टन कर दिया था। इसके बाद डीजल निर्यात पर शुल्क आधा घटाकर 2 रुपये लीटर कर दिया गया, जबकि जेट ईंधन पर शुल्क समाप्त कर दिया गया था।
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