नई दिल्ली । भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंकों और अन्य संस्थानों के स्तर पर कार्ड-ऑन-फाइल (सीओएफ) टोकन सुविधा शुरू की। इसकी सहायता से ग्राहक अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड का टोकन बनाकर उसे विभिन्न ई-कॉमर्स ऐप के अपने खातों से जोड़ सकेंगे। इससे पहले सीओएफ टोकन केवल विक्रेता के ऐप या वेबपेज के जरिये ही बनाया जा सकता था।
सीओएफ टोकन की मदद से ऑनलाइन भुगतान करते समय कार्ड का वास्तविक विवरण दिए बिना भुगतान किया जा सकता है। कार्ड टोकनीकरण की व्यवस्था लागू होने से डेटा चोरी और वित्तीय धोखाधड़ी से ग्राहकों का बचाव हो सकेगा। आरबीआई ने एक परिपत्र में कहा कि सीओएफ टोकन सीधे कार्ड जारी करने वाले बैंकों या संस्थानों के जरिये बनाया जा सकता है।
इससे कार्डधारकों को एक बार में ही कई विक्रेताओं के लिए अपने कार्ड को टोकन करने का अतिरिक्त विकल्प मिलेगा। सीओएफ टोकन में कार्ड के वास्तविक विवरणों, मसलन 16 अंकों की संख्या, क्रेडिट या डेबिट कार्ड की वैधता तिथि और सीवीवी नंबर की जगह एक वर्चुअल कोड लेगा। कार्डधारकों के लिए कार्ड का टोकनीकरण करवाना अनिवार्य नहीं है, लेकिन यह ऑनलाइन लेनदेन का एक सुरक्षित तरीका है, क्योंकि इसमें कार्ड का वास्तविक विवरण साझा करने की जरूरत नहीं पड़ती है।