- मप्र हाईकोर्ट ने सुनाई अनोखी सजा, दोषी युवक को लगाने होंगे देशी प्रजाति के 50 पौधे

मप्र हाईकोर्ट ने सुनाई अनोखी सजा, दोषी युवक को लगाने होंगे देशी प्रजाति के 50 पौधे

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर ने एक आपराधिक अवमानना ​​मामले में सबक सिखाने के लिए यह सजा सुनाई है। युवक ने सोशल मीडिया पर कोर्ट के खिलाफ बेबुनियाद पोस्ट की थी। इस मामले में युवक को दोषी पाते हुए कोर्ट ने उसे 50 देशी प्रजाति के पेड़ लगाने का आदेश दिया है।

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के प्रशासनिक न्यायाधीश संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की खंडपीठ ने इंटरनेट मीडिया पर कोर्ट के खिलाफ निराधार टिप्पणी पोस्ट करने के आपराधिक अवमानना ​​मामले में आरोपी युवक को दोषी पाया और उसे सजा के तौर पर 50 देशी प्रजाति के पौधे लगाने का आदेश दिया।

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 इसके लिए 15 दिन की समय सीमा तय की गई है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि वन विभाग के अनुविभागीय अधिकारी आरोपी को बताएंगे कि वह कहां और किस प्रजाति के पौधे लगा सकता है। इसके साथ ही युवक को भविष्य में ऐसी गलती न दोहराने की चेतावनी दी गई।

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मुरैना जिले के संबलगढ़ न्यायालय का मामला

मामला मुरैना जिले के संबलगढ़ न्यायालय द्वारा हाईकोर्ट को भेजे गए पत्र से संबंधित था। बताया गया कि राजस्थान के जयपुर जिले के त्रिवेणी नगर निवासी आरोपी राहुल साहू के खिलाफ प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट अभिषेक कुमार की अदालत में भरण-पोषण का मामला लंबित है। राहुल की पत्नी पूजा राठौर वादी है।

7 मई 2024 को पूजा ने कोर्ट को बताया कि राहुल ने सोशल मीडिया पर उसके और कोर्ट के खिलाफ निराधार टिप्पणी वाली पोस्ट अपलोड की है। पूजा ने कोर्ट में उस पोस्ट के साक्ष्य भी पेश किए।

पीठ ने सजा के संबंध में सुझाव मांगे

कोर्ट ने यह जानकारी रिकॉर्ड पर ली और आरोपी राहुल को कारण बताओ नोटिस जारी किया, लेकिन आरोपी की ओर से न तो जवाब पेश किया गया और न ही वह पेश हुआ। इस रवैये पर कोर्ट ने आपराधिक अवमानना ​​का मामला चलाने के लिए हाईकोर्ट को पत्र भेजा। मामला जब हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए आया तो पीठ ने कोर्ट रूम में मौजूद अधिवक्ता आदित्य संघी से सजा के संबंध में सुझाव मांगे।

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अधिवक्ता ने बताया कि उनका सुझाव है कि आरोपी की आर्थिक स्थिति को देखते हुए उसे सुधारात्मक तरीके से प्रतीकात्मक सजा दी जा सकती है। इसके तहत समाज सेवा करना बेहतर रहेगा। जैसे भंवरताल पार्क में पौधारोपण किया जाए। हाईकोर्ट को यह सुझाव पसंद आया।

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